Statutory Auditor Policy

“जालोर नागरिक सहकारी बैंक लि., के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 17.06.2021 में पारित प्रस्ताव संख्या 14 की प्रति”



वर्ष 2021-22 हेतु वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति करने पर विचार।

   मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश संख्या RBI/2021-22/25 Ref.No. DoS.CO .ARG /SEC.01/08.91.001/2021-22 Dated April 27, 2021 के अनुसार शहरी सहकारी बैंको मे वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवम् अंकेक्षक के सम्बन्ध मे नवीन मापदण्ड तय किये गए हैं।

   वर्तमान मे बैंक द्वारा सहकारी विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अंकेक्षण से सम्बधित नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति कर अंकेक्षण कार्य करवाया जा रहा हैं।

   वित्तीय वर्ष 2021-22 से वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवम् अंकेक्षण कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार करवाया जाना आवश्यक हैं । जिस हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवम् अंकेक्षण के मापदण्ड तय कर बैंक की पूर्व अनुमोदित अंकेक्षण नीति मे आवश्यक संशोधन किया जाना हैं । जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं:-

बैंक की अंकेक्षण नीति मे संशोधन प्रस्ताव -

बैंक मे वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवम् अंकेक्षण के मापदण्ड:-

  1. बैंक मे वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति पूर्ववत सहकारी विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिकृत अंकेक्षक पैनल से आवेदन मंगवाकर की जाएगी जिसमे निम्न शर्ते पूर्ण होनी आवश्यक हैं:-
    • अंकेक्षक पार्टनर फर्म / कम्पनी होनी आवश्यक हैं।
    • अंकेक्षक फर्म/कम्पनी सहकारी विभाग के पैनल मे वर्गीकृत होनी चाहिए।
    • अंकेक्षक फर्म/कम्पनी सहकारी विभाग के पैनल द्वारा वर्गीकृत नहीं होने पर कम से कम एक पार्टनर / एक पूर्णकालिक निदेषक सहकारी विभाग से अधिकृत ऑडिट पैनल मे होना चाहिए।
    • अंकेक्षक फर्म मे कम से कम दो Full Time Partner तीन साल से पुराने होने चाहिए।
    • अंकेक्षक फर्म/कम्पनी मे एक FCA (Fellow Chartered Accountant) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
    • अंकेक्षक फर्म/कम्पनी का कम से कम छः वर्ष का अंकेक्षण कार्य का अनुभव होना चाहीए।
    • अंकेक्षक फर्म मे एक पार्टनर (कम्पनी मे निदेशक) का लगातार सम्बन्ध कम से कम एक साल का होना आवश्यक हैं।
    • फर्म/कम्पनी मे कम से कम आठ प्रोफेशनल (Including audit and article clerk with book keeping and accountancy and who are engaged in onsite audit) स्टाफ का होना आवश्यक हैं।
  2. अंकेक्षक की नियुक्ति के अधिकार:-
    • अंकेक्षक के चयन का अन्तिम निर्णय संचालक मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
    • Audit Committee (ACB) द्वारा अंकेक्षक फर्म/कम्पनी का चयन किये जाने पर पुष्टि संचालक मण्डल से करवानी होगी।
  3. ACB/BOD द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति के समय फर्म/कम्पनी की आय की पर्याप्तता की भी समीक्षा की जानी होगी।
  4. दो अंकेक्षक फर्म/कम्पनी का चयन करना होगा। जिसमे प्रथम अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य मे असमर्थता प्रकट करने पर दुसरी नियुक्त फर्म/कम्पनी को अंकेक्षण कार्य आवंटन किया जायेगा।
  5. अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन किये जाने पर ही प्रभावी होगी। जिस हेतु बैंक ACB/BOD द्वारा अंकेक्षक का चयन करने के पश्चात् नियत समय मे भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
  6. अंकेक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 जुलाई तक करनी होगी।
  7. अंकेक्षक की नियुक्ति निरन्तर तीन वर्षो के लिए की जायेगी। जिसका प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन करवाना होगा। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर तीन वर्ष से पूर्व भी अंकेक्षक को बदला जा सकेगा।
  8. एक बार नियुक्ति के पश्चात् सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/अंकेक्षक को अगले छः वर्षो तक पुनः नियुक्त नहीं किया जायेगा।
  9. बैंक द्वारा 50 प्रतिशत (न्यूनतम) तक ऋण व्यवसाय का वैधानिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण करवाना होगा।
  10. समवर्ति अंकेक्षक को वैधानिक अंकेक्षक हेतु नियुक्त नहीं किया जायेगा।
  11. अंकेक्षक द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य का आवंटन ACB/BOD द्वारा नियुक्ति के समय किया जायेगा।
  12. वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी योग्यता मापदण्डो को पूरा करना होगा।
  13. अंकेक्षण फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी एजेन्सी द्वारा प्रतिबन्धित नहीं होनी चाहिए।
  14. बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति ICAI की आचार संहिता या इस तरह के अन्य मानकों के अनुरूप हैं और इससे हितो का कोई टकराव नहीं होता हैं।
  15. अंकेक्षण कार्य के उचित पारिश्रमिक का निर्धारण संचालक मण्डल द्वारा निम्न परिस्थितियों/क्षेत्रो को ध्यान मे रखते हुए तय किया जायेगा।
    • Audit Scope & Coverage
    • Total Assets size of the Bank
    • Business level of the Bank
    • Risk identified by the Bank Management in financial reporting
    • Level of computerization & Digital channel
    • Complexity of transactions
    • Other criteria as decided by ACB/BOD of the Bank
  16. बैंक द्वारा वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन बैंक की website पर योग्यता मापदण्ड़ नियम शर्तो सहित जारी किया जायेगा।

   संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा बैंक की अंकेक्षण नीति मे उक्त प्रस्तावित वैधानिक अंकेक्षण नियुक्ति सम्बन्धित संशोधन का अनुमोदन कर लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।


   साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, बैंक की उक्त वैधानिक अंकेक्षण नीति के अनुसार सहकारी विभाग, राजस्थान के पैनल अंकेक्षको से आवेदन मंगवाने की स्वीकृति प्रदान कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया।


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव बैंक की किताब कार्यवाही में अंकित है, जिसकी उपरोक्त सही प्रतिलिपी है। किताब कार्यवाही बैंक के पास सुरक्षित है।


(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)